मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना
मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को गठित किया गया इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे नागरिकों को पेंशन की सुविधा दी जाए जो शारीरिक रूप से विकलांग है शारीरिक रूप से अक्षम में शारीरिक रूप से किसी भी कार्य करने के लिए सामर्थ नहीं रखते
ऐसे लोगों को आर्थिक तौर पर सरकारी पैसे से उनके जीवन यापन को शुरू करने के लिए तथा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस योजना का गठन किया है। जिससे प्रदेश में जो भी दिव्यांग विकलांग लोग हैं नागरिक हैं जो पैसे की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं अपना भरण-पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं
शारीरिक अक्षमता के कारण किसी भी प्रकार का शारीरिक काम नहीं कर पाए रहे हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक तौर पर सहारा देगी।
सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को महीने में ₹500 देने का वादा किया गया है ।जिससे अभी तक प्रदेश के लाखों दिव्यांग इस योजना से फायदा उठा रहे हैं। जो भी अभी तक इस योजना से फायदा नहीं उठाए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है घर बैठे भी कोई आवेदन कर सकता है
यदि आपको योजना की कोई जानकारी नहीं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस योजना से जुड़कर कैसे लाभ उठा सकते हैं कौन सी पात्रता लगेगी किसको लाभ मिलेगा कितना लाभ मिलेगा सारी जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस आर्टिकल में चलिए शुरू करते हैं…
क्या है मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना
What is Chief Minister Disability Pension Scheme? in Hindi – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के विकलांग जनों को दिव्यांग जनों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस योजना का गठन किया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि प्रदेश भर के जितने भी ऐसे अक्षम लोग हैं
जो शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है ऐसे लोग जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते ना ही कोई शारीरिक मेहनत कर पाते हैं। उनको इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर मासिक पेंशन की व्यवस्था देने के लिए इस योजना का मुख्यमंत्री द्वारा गठन किया गया है।
इस योजना से प्रदेश का हर वह दिव्यांग विकलांग आदमी लाभान्वित होगा। जो शारीरिक रूप से किसी भी तरह असमर्थ है इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को आवेदन करने की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है।
मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना से लाभ
Benefits from Chief Minister Disability Pension Scheme in Hindi – मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभ लेने के लिए विकलांग दिव्यांग लोगों को ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करने की भी व्यवस्था दी गयी है। जहां पर आप किसी भी प्रकार से जाने पर यदि मजबूर हैं
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभ होगा कि यदि आप अपनी शारीरिक अक्षमता की वजह से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से पैसे व दैनिक जीवन में यूज होने वाले उपकरण की सहायता से आप अपने काम कर पाएंगे।
इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री फ्री में दिव्यांग लोगों को देंगे हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा जिससे कि विकलांग दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन यापन कर पाएंगे। और अच्छे से उसमें जीवन जी पाएंगे मुख्यमंत्री की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 18 वर्ष से ऊपर होना आवश्यक है
साथ ही उसका विकलांगता सर्टिफिकेट 40 परसेंट के ऊपर होना चाहिए। यदि वह इस नियम के अंतर्गत आता है और प्रदेश का निवासी है तो वह हर महीने ₹500 पेंशन के रूप में लाभ ले सकता है सरकार की इस योजना से इस योजना से प्रदेश के सारे दिव्यांग विकलांग लोगों को फायदा मिलेगा।
जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है चाहे वह किसी भी जाति धर्म पंथ का चुनाव सभी इस योजना से फायदा उठा सकते हैं महीने में ₹500 का आर्थिक मदद दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य
Objective of Chief Minister Disability Pension Scheme in Hindi – मुख्यमंत्री योजना का उद्देश्य है कि देश में ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है अपने लिए आर्थिक रूप से दूसरे के भरोसे जी रहे हैं उन लोगों को आर्थिक मदद करते उनके जीवन से जुड़ी चीजों की पूर्ति के लिए हर महीने ₹500 की पेंशन स्कीम जारी करके आर्थिक मदद देने का उद्देश्य मुख्यमंत्री ने रखा है।
जिसका लाभ प्रदेश में रह रहे सभी विकलांग दिव्यांग जनों को मिलने वाला है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक आवेदक को साथ में सर्टिफिकेट तथा आयु प्रमाण पत्र ले जाना होगा और आवेदन करना होगा सरकार की ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था पर आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को पात्रता लिस्ट में आना जरूरी है जो पात्रता लिस्ट में नहीं आएगा उसको इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Chief Minister Disability Pension Scheme in Hindi – मुख्यमंत्री की इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को पात्र होना जरूरी है आवेदक पात्रता में नहीं आता आवेदक तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।
- इसके लिए पात्र जो चाहिए वह इस प्रकार है इच्छुक आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक का विकलांगता सर्टिफिकेट 40 वर्ष के ऊपर होना चाहिए
- आवेदक 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा होना चाहिए
- आवेदक के परिवार की आय महीने के ₹1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- आवेदक किसी भी दो पहिया तीन पहिया या चार पहिए का मालिक नहीं होना चाहिए
- आवेदक पहले से किसी योजना से लाभार्थी नहीं होना चाहिए
- किसी भी योजना का लाभ लेने वाला नहीं होना चाहिए
- किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
पात्र आवेदक को ही योजना का लाभ मिलेगा अन्यथा आवेदन करने का कोई मतलब नहीं है।
योजना से लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
Important documents to avail benefits from the scheme in Hindi –
- आवेदक के पास उसका आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- एवं मोबाइल नंबर
- कांटेक्ट डिटेल
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट विकलांगता सर्टिफिकेट 40 परसेंट विकलांगता सर्टिफिकेट 40 परसेंट ऊपर
इतने डॉक्यूमेंट साहब के पास आवेदन करने से पहले होने चाहिए तभी आप आवेदन के लिए जाएं में से जो भी डॉक्यूमेंट पास नहीं है उन्हें आप पहले बनावा ले फिर आवेदन के लिए अप्लाई करें।
कैसे करें आवेदन मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना में
How to apply chief minister viklang Pension Yojana
आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को सारे डॉक्यूमेंट के साथ किसी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र बैंक शाखा पर जाना होता है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है
इच्छुक आवेदक आवेदन करने के लिए सरकार की योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर होम पेज में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मांगे गए सारे डाक्यूमेंट्स को फिल अप करके आवेदन के लिए अप्लाई कर देना होता है।
यह प्रक्रिया बहुत ही आसान यदि आपको आवेदन करना नहीं आता तो आप बैंक अधिकारी या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं आवेदन करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं यह जानकारी आप वेबसाइट पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है http//sspiup.gov.in/hindipage/index यश उत्तर प्रदेश सरकार की योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पर आवेदक जाकर आवेदन कर सकता है। तथा अपनी समस्या से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता है
इस वेबसाइट में ऑनलाइन विजिट करना पड़ता है और आपकी सारी समस्या तथा आवेदन का कार्य यहीं पर पूर्ण होगा। विकलांग पेंशन लिस्ट विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें विकलांग पेंशन २०२० की लिस्ट विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी विकलांग पेंशन राजस्थान लिस्ट विकलांग पेंशन योजना बिहार 2020 विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2020 विकलांग पेंशन योजना बिहार